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Atal Pension Yojana : नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 जून 2015 को देश के नागरिकों के लिए अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया था Atal Pension Yojana के द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।

स्पेशल प्राप्त करने के लिए नागरिकों को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के बीच तक निवेश करना होता है तत्पश्चात नागरिकों को 1000 से लेकर 5000 की मासिक पेयजल 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात दी जाती है पेंशन की राशि लाभार्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है इसके अतिरिक्त यदि अकाल मृत्यु की दशा में लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
Atal Pension Yojana -APY
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रत्येक महीने प्रीमियम राशि जमा करने होती है जब उम्मीदवार 60 वर्ष का हो जाता है तो उसको मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है।
Atal Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी आवश्यक है तभी वह इसका लाभ ले सकता है उम्मीदवार यदि इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उसको प्रीमियम की ₹210 की राशि प्रति 1 महीने जमा करनी होती है यदि उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष है तो उसको 297 से लेकर 1 ,454 रूपये तक का प्रीमियम देना होता है ।
Atal Pension Yojana Highlights
| योजना का नाम | अटल पेंशन योजना |
| लॉन्च की गयी | वर्ष 2015 |
| इनके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | देश के असंगठित क्षेत्रो के लोग |
| उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
Atal Pension Yojana के अंतर्गत निवेश करके पाएं ₹10000 की प्रतिमाह पेंशन
दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अटल पेंशन योजना देश के बूढ़े नागरिकों के लिए शुरू की गई है जो नागरिक वृद्ध हो जाते हैं और उनके पास इनकम का कोई साधन नहीं होता है ऐसे नागरिकों के लिए Atal Pension Yojana आर्थिक समस्या से बचाने का तरीका है इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 1000 से लेकर 5 साल की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है ।
यह धनराशि नागरिकों के निवेश करने के उपरांत उसकी निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जाती है अगर पति पत्नी दोनों ही अलग-अलग निवेश करके इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वह ₹10000 तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं इस बात की जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से दी गई है।
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्रों के कामगार नागरिकों को पेंशन देकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है और नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत भी आत्मनिर्भर बनाना है Atal Pension Yojana एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और प्रधानमंत्री Atal Pension Yojana के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें सशक्त बनाना है|
अटल पेंशन योजना निकासी
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर:
60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात Atal Pension Yojana के माध्यम से ग्राहक निकासी कर सकता है इस स्थिति में पेंशन धारक को निकासी के माध्यम से पेंशन दी जाएगी।
सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में:
अगर किसी सब सागर की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी को पेंशन दी जाती है यह दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन नॉमिनी को प्रदान कर दी जाती है ।
60 वर्ष की आयु से पहले निकासी:
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति नहीं प्रदान करती है परंतु कुछ परिस्थितियों में विभाग के माध्यम से इसकी अनुमति प्रदान की गई है जैसे किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी टर्मिनल रोक स्थिति में व्यक्ति निकासी कर सकता है ।
अटल योजना के अंतर्गत डिफॉल की स्थिति में शुल्क
| ₹100 प्रति माह तक के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹1 |
| ₹101 से ₹500 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹2 |
| ₹501 से ₹1000 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹5 |
| ₹1001 से ऊपर के कंट्रीब्यूशन के लिए | ₹10 |
Pradhan Mantri Atal Pension Yojana (APY)
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पश्चात लाभार्थियों को 7 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है इस पेंसिल से लाभार्थी अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकता है इस योजना के तहत लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उस को दी जाने वाली पेंशन उसकी पत्नी या फिर पति को प्रदान की जाती है यदि दोनों की मृत्यु हो गई है तो यह धनराशि नॉमिनी को प्रदान की जाएगी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नोडल एजेंसी के जैसे काम करती है |
Atal Pension Yojana के मुख्य तथ्य
- प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार के माध्यम से 1 मई 2015 में शुरू किया गया था इस योजना के द्वारा आप रिटायरमेंट के पश्चात प्रत्येक महीने पेंशन ले सकती हैं
- यह योजना सभी असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है
- यह निवेश आप 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं
- 60 वर्ष की उम्र के पश्चात आपको पेंशन की राशि दी जाती है इस योजना के तहत नागरिकों को 1000, 2000, 3000 और ₹5000 की पेंशन प्रदान की जाती है।

- पेंशन की अमाउंट इस बात पर निर्भर होती है कि आपने प्रीमियम राशि कितने रुपए प्रति माह के हिसाब से जमा की है और आपने किस उम्र से निवेश करना शुरू किया है
- अगर आपने 20 साल की उम्र से ₹2000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए ₹100 प्रीमियम भरा है या 5000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए ₹248 प्रीमियम भरा है तो आप इस स्थिति में पेंशन प्राप्त कर सकते है।
- अगर आप की उम्र 35 वर्ष है और आपको 2000 की पेंशन प्राप्त करनी है तो आपको 362 का प्रीमियम जमा करना होगा और 5000 की पेंशन प्राप्त करने के लिए 902 का प्रीमियम जमा करना होगा ।
- आपके निवेश के साथ ही इस योजना के तहत 50% की रकम का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा
- अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है तो इस लाभ को अकाउंट होल्डर के परिवार को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है
- केवल वही नागरिक इसका लाभ ले सकता है जोकि इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है।
Atal Pension Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ केवल भारतीय उठा सकते हैं जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है वह Pradhan Mantri Atal Pension Yojana के तहत पेंशन प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के तहत व्यक्तियों को 1000 से लेकर ₹5000 तक की मासिक पेंशन दी जाती है |
- Pradhan Mantri Atal Pension Yojana के अंतर्गत निवेश और आयु के आधार पर ही पेंशन का भुगतान किया जाता है।
- Atal Pension Yojana पीएफ अकाउंट के जैसे ही सरकार अपने तरफ से अंशदान देगी।
- अगर आप ₹1000 की पेंशन प्रत्येक महीने चाहते हैं तो आपको 18 वर्ष की उम्र से ही 42 वर्ष की उम्र तक ₹210 प्रीमियम राशि जमा करनी होगी ।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन ना किए जाने की स्थिति
Pradhan Mantri Atal Pension Yojana के तहत अगर आवेदक कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो उसके अकाउंट 6 महीने के बाद फ्रिज कर दिया जाता है अगर निवेशक में कोई भी निवेश नहीं किया है तो 12 महीने के बाद उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और 24 महीने के बाद अकाउंट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है अगर आवेदक समय से भुगतान नहीं करता है तो उसको पेनल्टी देनी होती है यह पेनल्टी प्रतिमाह ₹1 से लेकर ₹10 तक हो सकती है।

APY के तहत सरकार का सह-समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन पात्र नहीं है?
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को सरकारी सहयोग दान का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा नीचे हमने जरूरी अधिनियम की जानकारी साझा की है जिसके लिए सरकार का समन्वय प्रदान नहीं किया गया है-
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948।
- सीमन्स प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1966
- असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955।
- जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961।
- कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना।
Atal Pension Yojana के ज़रूरी दस्तावेज़ (पात्रता)
- उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 वर्ष के भीतर होनी अनिवार्य है
- उम्मीदवार के पास उसका बैंक अकाउंट होना आवश्यक है और
- आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है।
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- उम्मीदवार का मोबाइल संख्या
- पहचान पत्र
- स्थायी पता का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो।
APY Scheme Contribution Chart
| Age of entry | Years of contribution | First Monthly pension of Rs.1000/- | Second Monthly pension of Rs.2000/- | Third Monthly pension of Rs.3000/- | Fourth Monthly pension of Rs.4000/- | Fifth Monthly pension of Rs.5000/- |
| 18 | 42 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
| 19 | 41 | 46 | 92 | 138 | 183 | 224 |
| 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
| 21 | 39 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
| 22 | 38 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
| 23 | 37 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
| 24 | 36 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
| 25 | 35 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
| 26 | 34 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
| 27 | 33 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
| 28 | 32 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
| 29 | 31 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
| 30 | 30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
| 31 | 29 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
| 32 | 28 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
| 33 | 27 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
| 34 | 26 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
| 35 | 25 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
| 36 | 24 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
| 37 | 23 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
| 38 | 22 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
| 39 | 21 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
| 40 | 20 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
Pradhan Mantri Atal Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?
- जो व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं वह किसी भी राष्ट्रीय बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलें ।

- इसके बाद Atal Pension Yojana के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड ,मोबाइल नंबर आदि जोड़ें ।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद बैंक मैनेजर के पास इसे ले जा कर जमा करें ।
- इसके बाद समस्त डॉक्यूमेंट और फॉर्म का वेरिफिकेशन करके आपका अटल पेंशन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है |
मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के बिना Atal Pension Yojana के अंतर्गत अकाउंट खोलने की प्रक्रिया
वह नागरिक जिनके पास बैंक अकाउंट तो है परंतु नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करते हैं । जल्द ही Atal Pension Yojana के तहत उनका अकाउंट खोलना आसान हो जाएगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा जिसके तहत उपलब्ध बचत अकाउंट होल्डर को ऑन बोर्डिंग होती और वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस चैनल के द्वारा आप बिना मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ नेट बैंकिंग के अकाउंट होल्डर प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट खोल सकते है।
- पहले अटल पेंशन योजना के तहत सब केवल मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग के द्वारा ही अकाउंट खोला जाता था ।

- परंतु अब इस नए कदम के कारण खाता धारक बिना मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग के अकाउंट खोल पाएंगे।
- प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पहले आप को बैंक से संपर्क करना है ।
- फिर वहां से पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना है ।
- इसके बाद उस फॉर्म को भर कर और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को इसी बैंक में जमा कर देना है और form में आपको अपना लीगल मोबाइल नंबर भी देना है।
- इसी मोबाइल नंबर पर आपको s.m.s. भी प्राप्त होंगे।
APY e -PRAN/ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट व्यू देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को अपनी स्क्रीन पर खोल लेना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आ जाएगा ।
- होम पेज पर आपको अटल पेंशन योजना e -PRAN/ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा।

- फिर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा ।
- इस पेज में आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना होगा
- फिर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा ।
- इसके पश्चात इसमें पूछी गई समस्त जानकारी आपको दर्ज करनी होगी और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- अब संबंधित जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी ।
महत्वपूर्ण फॉर्म्स
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Quick Links
- APY Official Website
- Important Downloads
- APY User Guidelines
- Atal Pension Yojana FAQs
Conclusion
दोस्तों आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको Pradhan Mantri Atal Pension Yojana से संबंधित जानकारी प्रदान की है हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से आप इसी योजना के तहत प्रीमियम राशि जमा करके निवेश कर पाएंगे और 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर पेंशन राशि प्राप्त करके आर्थिक समस्याओं से बच सकेंगे हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हर रोज प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़े रहिए हमारा आर्टिकल अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
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प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है ?
केवल वही व्यक्ति Pradhan Mantri Atal Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की है जो भारतीय है केवल ऐसे नागरिक ही अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जो नागरिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना किस उद्देश्य से संचालित की जा रही है?
इस योजना को वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं से जूझना ना पड़े इस उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है इस योजना के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों को उनके निवेश की गई राशि और उनकी आयु के अनुसार 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के पश्चात प्रति महा मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ।