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Intro of Rashtriya Parivarik Labh Yojana ( February Update )
Rashtriya Parivarik Labh Yojana :- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Rashtriya Parivarik Labh Yojana की शुरुआत राज्य गरीब असहाय व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के पश्चात राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति और परिवारों को सरकार द्वारा फायदा दिया जाएगा |
जिनके परिवार मैं जोकि कमाने वाला व्यक्ति है अगर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार में भरण-पोषण और कमाने वाला व्यक्ति कोई ना हो तो इस तरह के सभी परिवारों को सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक सहायता प्रधान की जाएगी, इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है ? इस योजना का फायदा और विशेषताएं पात्र उपाय आवश्यक दस्तावेज आवेदन पर क्रिया आदि हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे हैं राज्य के वह सभी व्यक्ति जो यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (एन एफ बी एस) से मिली जुली सभी जानकारी प्राप्त करें इसके फायदे और आवेदन कराना चाहते हैं तो वह इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP 2024
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर साल उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कमजोर व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने मैं नई नई योजनाओं की शुरुआत करती है जिससे कि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके ऐसी ही एक योजना का आरंभ किया मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के नाम से शुरू किया है |
जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा सकता है | इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहर तथा गांव इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र के निवास कर रहे सभी व्यक्तियों को फायदा दिया जाएगा जिनके परिवार में कमाने वाले की अगर मिलती हो हो जाती है ऐसे सभी परिवारों को यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से लाभान्वित करने और सरकार द्वारा अधिक सहायता के रूप में ₹30000 की धनराशि प्रदान की जाती है जिससे उनके परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक परेशानियों को कम किया जा सकेगा |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana में संशोधन कैसे करें?
यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के शुरू में लाभार्थियों को ₹20000 धनराशि प्रदान की जाती थी परंतु 2013 में इस योजना के माध्यम से संशोधन किए जाने के पश्चात दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धन राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दी गई जिससे वेदर के परिवार का भरण पोषण में किसी तरह की कोई भी कमी ना आए इस यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के माध्यम से राज्य के जो भी इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana का फायदा प्राप्त आवेदन कराना चाहते हैं तो वह समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे |
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana (एन एफ बी एस)
आपको हम यहां यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने से कुछ मिली-जुली तथ्य से अवगत करा रहे हैं | आपको यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सभी जानकारियों के विषय में पता ही होना चाहिए देखिए नीचे दी गई लिस्ट के माध्यम से
योजना का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana को शुरू करना और सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा सके जिनके परिवार में कमाने वाला मुखिया कि अगर मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं होता जिससे उसके परिवार के लोगों को जीवन यापन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है |
इनकी इस परेशानी को कम करने के लिए सरकार इन्हें इस Rashtriya Parivarik Labh Yojana का फायदा प्रदान करती है जिससे योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ₹30000 से इनकी आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सकेगा और जीवन यापन करने में यह अपने खुद के रोजगार शुरू कर सकेंगे या फिर मिलने वाली सहायता को बचाकर भविष्य मैं जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे |
यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana से जुड़े फायदे –
(एन एफ बी एस)के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ आवेदक जो है बह नीचे दी गई सभी जानकारी को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं | इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी गरीब व्यक्तियों को जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार में जो की मुखिया है अगर उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो |
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से पात्र परिवार ऑनलाइन माध्यम सभी आवेदन कर सकेंगे |
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ गांव तथा शेरों मैं रह रहे दोनों परिवारों को प्रदान किया जाएगा |
- आवेदक के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के रूप में ₹30000 प्रदान किए जाएंगे |
- सरकार द्वारा ही है पैसे आवेदक परिवार को किस्तों में ना देकर एक साथ ही दिए जाएंगे |
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त कर आवेदक परिवार की स्थिति में भी पहले से सुधार आएगा |
- नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार को आवेदन के 45 दिन के अंदर ही अंदर सहायता यानी के ₹30000 की धनराशि प्रदान की जाएगी |
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदक को दी जाने वाली उसके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी जिसके द्वारा वह अपने बैंक खाते से निकाल सकता है |
आवेदन हेतु आवश्यक (एन एफ बी एस) के दस्तावेज
(एन एफ बी एस) के आवेदन और आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने आवश्यक है बिना पूरे दस्तावेज के आवेदन पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए अभी तक सभी दस्तावेजों की जानकारी होनी चाहिए इसके बाद ही आवेदन करें | हमने आपको (एन एफ बी एस) एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के विषय में सूची के माध्यम से बताया है | (एन एफ बी एस) कि डॉक्यूमेंट लिस्ट बहुत प्रकार की है |
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- (एन एफ एस ए) फूड राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की किताब
पासपोर्ट साइज फोटो - यूपी निवास प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना यूपी से जुड़ी पात्रता
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक कोई योजना से संबंधित सभी पत्रकारों को पूरा करना जरूरी है जिससे कि जुड़ी हुई जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं |
- यूपी (एन एफ बी एस) का लाभउत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी व्यक्तियों को ही प्राप्त हो सकेगा |
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ही व्यक्तियों को इस योजना के आवेदन हेतु पात्र होंगे |
- आवेदक परिवार में यदि कमाओ मुखिया कि अगर मृत्यु हो जाती है तो वह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और इसका आवेदन कर सकेंगे |
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय यदि 46000 या इससे थोड़ी कम होगी तो ही आवेदन के पात्र होंगे |
- शहरों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय ₹56000 या इससे कम होनी जरूरी है इससे ऊपर की आय वाले परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा और पात्र नहीं होंगे |
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत यादी मृत व्यक्ति मुखिया की आयु 18 से 60 के बीच होगी तो ही उनके परिवार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन और आवेदक परिवार के पास राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी दस्तावेज होने जरूरी है |
आवेदन फॉर्म (एन एफ बी एस) भरने से जुड़े दिशा निर्देश
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के आवेदन फॉर्म को भरने से पहले आवेदक योजना से संबंधित सभी जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं हमने आपको नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉर्म भरने से संबंधित दिशा-निर्देश का कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं | यह पॉइंट बहुत से प्रकार के हैं |
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत किसी भी सरकारी बैंक खाते का विवरण माननीय नहीं होगा |
- फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी इंग्लिश भाषा में भरनी होगी |
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही आवेदन फॉर्म पर माननीय किया जाएगा |
- आवेदन हेतु राष्ट्रीय स्तर के बैंक अकाउंट ओं का ही विवरण माननीय होगा |
- आवेदन फॉर्म में आवेदक द्वारा भरी गई सारी जानकारी सही मानी जाएगी परंतु सत्यापन के समय यदि अगर वह गलत निकली तो इसके जिम्मेदार वह खुद होंगे |
- आवेदक भारती के फोटो साइन अंगूठे का निशान केवल 20 केवी का ही अपलोड करना पड़ेगा |
- आवेदक को मृतक व्यक्ति की आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र बैंक खाते की किताब, मृत्यु प्रमाण पत्र.केवल पीडीएफ 20 केवी का तुमको अपलोड करना पड़ेगा इससे ज्यादा नहीं |
- मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र माननीय होगा |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana यूपी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यह परेशान परिवारो को जिनके घर के कमाओ सदस्य की मृत्यु हो गई है वह सभी उम्मीदवार परिवार राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना यूपी का आवेदन फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन करने और आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं |
हमने आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेसेस आपको कुछ आसान से पॉइंट के जरिए बताया है आप इन प्वाइंटों को फॉलो करके यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार हैं |
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा |
- आपके लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा |
- यहां होम पेज पर आपको नया पंजीकरण नया आवेदन करना और यहां क्लिक करें का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर तुमको क्लिक करना होगा नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से तुम इस ऑप्शन को देख सकते हो |
- जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो तुम्हारे सामने नया पेज में नए आवेदन फॉर्म जो है वह खुलकर आ जाएगा |
- तुमको फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी ध्यान से भरने होंगी आवेदन फॉर्म में पहले जनपद, निवास सेलेक्ट करके एक फोटो डालना होगा | इसके बाद आपको फॉर्म में आवेदक का विवरण बैंक के खाते की किताब, का विवरण मृतक का विवरण भरना होगा |
- जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में आपको हम दिखा रहे हैं |
- अब आपको मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना होगा जैसे आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दत्तक का आयु संबंधित प्रमाण पत्र, आदि |
- इसके बाद आप को वेरीफाई करने के लिए दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा |
- उसके बाद आपको अपने फोन की घोषणा पत्र पर क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा |
- ऐसे ही आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी | उम्मीदवार ध्यान दें ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न वांछित प्रमाण पत्र की प्रति उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है |
यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को आवेदन किस तिथि को दी गई प्रक्रिया को पढ़कर जान सकते हैं | आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया हमने तुमको सिंपल से स्टेटस के माध्यम से बता रहे हैं | इस योजना की आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्न प्रकार की है |
- सर्वप्रथम आवेदक को इसी आधिकारिक वेबसाइट पर (nfbs.upsdc.gov.in) जाना होगा |
- अब तुम्हारे सामने वेबसाइट का होम पेज जो है वह खुलकर आ जाएगा |
- यहां होम पेज पर तुम को आवेदन पत्र की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- अब तुम्हारे सामने एक नया पेज जो है वह खुलकर आ जाएगा यहां आपको अपना जिला और अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- जिसके बाद तुम्हारी इस स्कीम पर तुम्हारे फोन की आवेदन स्थिति खुलकर जो है वह आ जाएगी |
- इस प्रकार तुम्हारी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी |
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदक कर सकते हैं | मैं तुमको जनपद लाभार्थियों का विवरण चेक करने की प्रोसेस कुछ पॉइंट द्वारा बता रहा हूं | मेरे द्वारा बताए गए प्वाइंटों को फॉलो करके आप जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया जान सकते हैं | जनपद वार लाभार्थियों का विवरण चेक करने के प्रोसेस निम्न प्रकार के हैं |
- सर्वप्रथम आवेदक को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
- इसके बाद आपकी स्किन पर अधिकारिक वेबसाइट का होम पेज जो है वह खुलकर आ जाएगा |
- यहां होम पेज पर तुमको जनपद बार लाभार्थियों का विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- अब तुम्हारे सामने नया पेज जो है वह खुलकर आ जाएगा |
- जिसमें तुमको राज्य के जिलों की सूची दिखाई देगी तुमको इनमें से अपने जिले के बटन पर क्लिक करना होगा | जैसे कि नीचे दिए गए चित्र मैं आपको दिखाया गया है |
- उसके बाद आपके सामने तहसील की सूची जो है वह खुलकर आ जाएगी जिसमें तुमको अपने तहसील का चयन करना होगा |
- अब तुमको ब्लॉक की सूची में अपने ब्लॉक का चयन करना होगा जिसके बाद तुम्हारे सामने पंचायत सूची जो है वह खुलकर आ जाएगी |
- यहां तुमको अपने पंचायत का चयन करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने लाभार्थियों का विवरण जो है वह खुल कर आ जाएगा |
- इस प्रकार आपके जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया जो है वह पूरी हो जाएगी |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत जो आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहता वह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के फायदे और ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आवेदक को अपने पास के ही जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर Rashtriya Parivarik Labh Yojana के आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा |
उसके बाद फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों को ध्यान से भरकर आपको उसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा और फॉर्म को कार्यालय मैं ही जमा करना होगा इस तरह तुम्हारी जो है आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद तुम को आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन के 45 दिनों के अंदर ही अंदर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा प्रदान कर दिया जाएगा |
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना यूपी से संबंधित प्रश्न उत्तर
इसी योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना है इसके अंतर्गत सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारण वर्ष अगर मृत्यु हो जाती है तो जिसके माध्यम से उनके परिवार को कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति ना हो ऐसे सभी परिवारों को सरकार इस योजना के माध्यम से ₹30000 धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान करती है इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है |
FAQ’s से संबंधित प्रश्न उत्तर
प्रश्न -1 नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है ?
उत्तर – नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा ही किया जाता है |
प्रश्न -2 (एन एफ बी एस) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहां जाना होगा ?
उत्तर – यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म जो है वह भरकर आवेदन कर सकते हैं |
यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना को शुरू करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीबी ऐसा है परिवारों को योजना के माध्यम से करना है जिससे वह परिवार जिनके परिवार में कमाओ व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो जाती है क्योंकि उनके परिवार के पास जीवन यापन हेतु कमाई का कोई जरिया नहीं होता है इसीलिए उन्हें योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाना जा सकेगा |
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास उसका आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक के खाते की किताब, मोबाइल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज होने जरूरी है |
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना यूपी आवेदन करने की अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
- उत्तर प्रदेश इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु अधिकारी वेबसाइट (nfbs.upsdc.gov.in) है |
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन के कितने दिन बाद सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?
- Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदक परिवार को आवेदन के 45 दिन के अंदर अंदर ही सहायता धन राशि प्रदान की जाएगी धनराशि बैंक के खाते में आएगी |
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी हो और मृत व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए साथ ही यदि वह परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनकी वार्षिक आए ₹48000 और यदि वह शहर में रह रहे हैं तो उनके परिवार की वार्षिक आय ₹50000 होनी जरूरी है |
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत कितनी सहायता हेतु धनराशि दी जाती है |
लाभार्थियों को इसी योजना के उत्तर प्रदेश योजना के अंतर्गत ₹30000 आर्थिक सहायता के लिए दिए जाते हैं |
टोल फ्री नंबर
वैसे तो हमने तुमको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से यूपी Rashtriya Parivarik Labh Yojana से जुड़ी सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा दी है | आशा करते हैं तुमको हमारे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से सफलतापूर्वक यूपी राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकेंगे | परंतु फिर भी यदि आपको योजना से जुड़ी अन्य जानकारी चाहिए या आपको योजना से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुम इसके टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं |
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