UP Viklang Pension Yojana 2024 : उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? – Apply Online

UP Viklang Pension Yojana 2024 । Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana । उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना । यूपी विकलांग पेंशन योजना | viklang pension yojana in up | viklang pension yojana list up | viklang pension yojana up

UP Viklang Pension Yojana 18-09-2024

UP Viklang Pension Yojana 18-09-24 : नमस्कार दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 2016 में शुरू किया गया था दोस्तों Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को काफी लाभ पहुंचाया जा रहा है इस योजना के तहत राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक हैं जिनका शरीर 40% विकलांगता का शिकार है या फिर उससे अधिक विकलांग है ।

तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग पुरुष और विकलांग महिलाओं के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है इस योजना के लिए आप यदि आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप को अपनी विकलांगता का प्रमाण दिखाना होगा।

जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों के विकलांग सदस्यों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा आप इस योजना के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।

UP Viklang Pension Yojana 2024 – Apply Online

दोस्तों जैसा कि आप सभी को ऊपर अभी बताया कि UP Viklang Pension Yojana राज्य के विकलांग पुरुष और विकलांग महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है क्योंकि इस योजना का संचालन पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ।

तो आपको इस योजना से जुड़े मुख्य तथ्यों की जानकारी ले लेनी चाहिए और इस योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकती है इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु जरूरी पात्रता क्या है या जरूरी दस्तावेज किया है यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहिए ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024

दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है विकलांग नागरिकों के लिए कोई भी काम आएगा स्रोत उपलब्ध नहीं होता है अधिकतर ऐसे लोगों को दूसरे व्यक्तियों के सहारे ही रहना होता है और उनके परिवार वाले भी उनका खर्च करने से मना कर देते हैं ऐसे में वह व्यक्ति आर्थिक समस्या के कारण बहुत ही निर्जीव का महसूस करता है ।

ऐसे व्यक्ति को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है इस विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को ₹500 की राशि प्रदान की जाएगी यह राशि उनके बैंक अकाउंट में  ट्रांसफर की जाएगी।

इसके लिए उम्मीदवार को खुद ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी और उसका बैंक अकाउंट के आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विकलांग व्यक्ति के पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी ।

Highlights of UP Viklang Pension Yojana

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
वर्ष2024
आरम्भ की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थीविकलांग जन
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यपेंशन की सुविधा
लाभमासिक पेंशन भत्ता
श्रेणीउत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटsspy-up.gov.in/index.aspx

यूपी विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य – Objective of Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana

दोस्तों UP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है इस योजना के माध्यम से विकलांग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे दोस्तों विकलांग नागरिक विकलांगता होने के कारण दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है और अधिकतर परिवारों में ऐसे व्यक्ति को परिवार पर बोझ समझा जाता है और ऐसे व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है जिसके कारण वह डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं ।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना शुरू की है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में ₹500 की राशि दी जाएगी जिससे उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों कोरोना महामारी के समय सरकार के माध्यम से विकलांग नागरिकों के लिए ₹1000 की राशि 3 महीने तक के लिए प्रदान की गई ।

और वर्तमान में व्यक्तियों को ₹500 की राशि प्रत्येक महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है यदि आप विकलांग है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस की पात्रता और दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इस योजना के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

UP Viklang Pension Yojana हेतु पात्रता

  • जो विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है जो व्यक्ति विकलांग है।
  • जो व्यक्ति 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र का है जो उम्मीदवार  पुरुष या महिला विकलांग नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या फिर उससे भी अधिक विकलांग है।
  • तभी वह इस योजना का लाभ ले सकता है विकलांग की सालाना आय 12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
  • जिससे वह योजना के लिए आवेदन कर सकता है जो उम्मीदवार किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं ।
  • जिनके पास कार है वह इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं बनेंगे।
  • यदि कोई व्यक्ति का संबंध गांव से है तो उसके परिवार की सालाना आय  46080 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र से है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड   
  • पासपोर्ट साइज फोटो   
  • मूलनिवास प्रमाणपत्र
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर   
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • बैंक अकाउंट नंबर   
  • राशन कार्ड   
  • आय प्रमाणपत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
  • वोटर ID कार्ड   
  • आयु प्रमाणपत्र   

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

दोस्तों यदि आप Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए समस्त चरणों को ध्यान पूर्वक फॉलो करें यह कुछ इस प्रकार है ।

Step 1 :

  • दोस्तों आपको सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov. को अपनी स्क्रीन पर खोल लेना  है।
  • अब वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ।
  • यहां आपको दिव्यांग एवं  कुष्ठावस्था पेंशन के लिए ऑप्शन दिखाई देंगे ।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है 
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ।
  • आपकी स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन आ जाएगा  ।
  • यहां आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Step 2 :

  • फिर आवेदन फॉर्म में मांगे गए समस्त दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा और 
  • कैप्चा कोड भी भरना होगा समस्त जानकारी भरने के पश्चात इस फॉर्म का अवलोकन कर लेना होगा ।
  • फिर यदि कोई गलती हो गई है तो आप हाथों-हाथ उसे संशोधित कर सकते हैं  ।
  • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आप की आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट हो  जाएगी।

How to login for Uttar Pradesh Viklang Pension Yojanaलॉगिन करने की प्रक्रिया

  • दोस्तों लोगिन करने के लिए आपको सबसे पहले  एकीकृत सामाजिक पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट को अपनी स्क्रीन पर खोल लेना है ।
  • फिर वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ।
  • यहां आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे ।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
  • यहां नए पेज पर पूछी गई समस्त जानकारी जैसे कि सेलेक्ट पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन आईडी मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर देना होगा ।
  • फिर ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा ।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे । 
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा  ।
  • अब आप को निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा ।
  • इस तरह आप लॉगइन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले हैं । 
  • फिर आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • इस तरह आपके लॉगिन प्रक्रिया कंप्लीट हो  जाएगी।

Conclusion

दोस्तों आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको UP Viklang Pension Yojana से संबंधित जानकारी प्रदान की है हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़े रहिए हमारा आर्टिकल अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

  • PM Kisan Samman Nidhi Yojana eKYC
  • Chirag Yojana Haryana

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का संचालन किसके माध्यम से किया गया है?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सन 2016 में  किया गया है ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से की गई है यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के माध्यम से चलाई गई है इस योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जानी है ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित क्या कोई हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है ?

जी हां पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है यह कुछ इस प्रकार   है हेल्पलाइन नंबर 18001801995 । 

Leave a Comment